नौकरी छूटने पर 2 महीने बाद निकाल सकते हैं पूरा पीएफ
अगर आपकी नौकरी छूट गई है और 2 महीने तक कोई नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपना पूरा EPF balance निकाल सकते हैं। यह सुविधा इस्तीफा देने या नौकरी से निकाल देने, दोनों स्थितियों में लागू होगी। आप वास्तव में 2 महीने बाद भी बेरोजगार हैं, इसका कोई सबूत नहीं देना होता। ध्यान रखें, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करने पर, पुराना पीएफ पूरा नहीं निकाल सकते। बल्कि, पुराने ईपीएफ अकाउंट का पैसा नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं।
लेकिन सरकार ने दो कारण ऐसे निर्धारित किए हैं, जिनमें इस्तीफा देने के तुरंत बाद आप ईपीएफ निकालने के हकदार हो जाते हैं—
- नौकरी छोडकर स्थायी रूप से विदेश जा रहे हैं या जाने वाले हैं
- महिला कर्मचारी को शादी होने पर, अगर शहर छोड़कर जाना है
इनमें से कोई एक कारण मौजूद होने पर ईपीएफ निकालने के लिए 2 महीने बेरोजगार रहने की शर्त लागू नहीं होती।
रिटायरमेंट के बाद कभी भी निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा
रिटायरमेंट होने पर आपको, तुरंत या अपनी सुविधानुसार आगे कभी भी पीएफ निकालने का अधिकार होता है। इसके लिए समय-सीमा संबंधी नियम इस प्रकार हैं-
- अगर आप EPFO कार्यालय में जाकर Offline आवेदन करते हैं तो सामान्यत: दो हफ्ते में आपका पैसा आ जाना चाहिए। वैसै सरकार ने पीएफ, पेंशन या इंश्योरेंस से जुड़े किसी भी क्लेम का निपटारा अधिकतम 20 दिन के भीतर करने का नियम बना दिया है।
- अगर आप पीएफ निकालने के लिए Online आवेदन करते हैं तो फिर Apply करने के 7 दिन के भीतर आपके पैसे मिल जाने चाहिए। हालांकि, इसके लिए आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए और आधार भी लिंक होना जरूरी है।
- अगर आपने किसी जरूरत के लिए सिर्फ पीएफ एडवांस के लिए आवेदन किया है तो फिर कुछ मामलों में 3 दिन और कुछ मामलों में 7 दिन में पैसा मिल जाता है। इससे संबंधित नियमों को जानने के लिए देखें : पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है ?
5 वर्ष नौकरी के बाद, जरूरी कामों के लिए एडवांस पीएफ
नौकरी के दौरान भी आप कुछ खास तरह की जरूरतों पर अपने EPF Account से पैसा निकाल सकते हैं—
शादी के लिए: 7 साल नौकरी पूरी होने पर
7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद, आप अपनी, अपने पुत्र-पुत्री या भाई-बहन की शादी के लिए ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। आप कुल मिलाकर अपने अंशदान (Contribution) का 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं।
शिक्षा के लिए: 7 साल नौकरी पूरी होने पर
7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद, अपनी या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट में अपने अंशदान का 50 प्रतिशत तक।
घर या प्लॉट के लिए: 5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद
5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद घर खरीदने, बनवाने, या मरम्मत के लिए या घर के लिए जमीन लेने के लिए आप अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि, ईपीएफ की सीमा यहां अलग-अलग होती है—
- घर के लिए जमीन खरीदने हेतु अपने मासिक वेतन (wages+Dearness allowance) के 24 गुना तक
- घर खरीदने या बनवाने के लिए, अपने मासिक वेतन (wages+Dearness allowance) के 36 गुना तक
होम लोन चुकाने के लिए: 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद
10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद, आप अपना होमलोन चुकाने के लिए भी ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अपने ईपीएफ अकाउंट में कुल योगदान (कर्मचारी+नियोक्ता दोनों का अंशदान) का 90 प्रतिशत तक।
घर की मरम्मत या सुधार के लिए: 5 साल की नौकरी के बाद
यदि आप 5 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं तो अपने घर की मरम्मत या सुधार के लिए भी ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन, अपनी मासिक सैलरी के सिफ 12 गुना तक।
- पीएफ अकाउंट का पासवर्ड कैसे बदलें?
- सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है? इसमें पैसा जमा करने के फायदे क्या हैं?
बीमारी, हादसे, या कंपनी बंद होने पर तुरंत निकाल सकते हैं पैसा
कुछ खास तरह की स्थितियों में एडवांस के लिए नौकरी की अवधि मायने नहीं रखती। जैसे कि, गंभीर बीमारी पर इलाज के लिए, काम के दौरान किसी हादसे में स्थायी रूप से विकलांग होने पर, कंपनी के बंद हो जाने पर। ऐसे मामलों में आप कभी भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
कोरोना या घातक बीमारी होने पर उसी दिन मेडिकल एडवांस
कोरोना महामारी (Covid-19) या इस तरह की किसी अन्य गंभीर बीमारी की चपेट में आने पर, सरकार ने कर्मचारी या उसके घर वालों को तुरंत एक घंटे के भीतर या उसी दिन 1 लाख रुपए तक का मेडिकल इमरजेंसी एडवांस जारी करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। ऐसी बीमारी के कारण, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में इस एडवांस के लिए आवेदन किया जा सता है।
यहां यह ध्यान रखें कि आप अधिकतम 1 लाख रुपए तक का एडवांस प्राप्त कर सकते हैं।, लेकिन, यह आपके पीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 75% या 3 महीने की बेसिक सेलरी+DA से अधिक नहीं होना चाहिए।
रिटायरमेंट के 2 साल पहले भी निकाल सकते हैं 90% PF
रिटायरमेंट के 2 साल पहले अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अपने खाते में जमा (ब्याज सहित) कुल पैसों का 90 प्रतिशत तक। इसके लिए किसी खास कारण की जरूरत नहीं होती।
पीएफ निकालने के लिए फॉर्म कौन सा भरना पड़ता है?
अलग-अलग स्थितियों में पीएफ निकालने के लिए, फॉर्म भी अलग-अलग होते हैं। आप चाहे ऑफलाइन आवेदन करें या ऑनलाइन, दोनों तरीकों में इनके विकल्प आपको मिलते हैं। जैसे कि-
- Form 19: रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ का पूरा पैसा (Final Settlement) निकालने के लिए Form 19 भरकर जमा करना पड़ता है। इसका तरीका जानने के लिए देखें: पीएफ का पैसा कैसे निकालें ?
- Form 31: एडवांस पीएफ या पीएफ का कुछ हिस्सा निकालने के लिए फॉर्म 31 भरकर जमा करना पड़ता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए देखें : पीएफ से एडवांस निकालने के नियम
- Form10C: पीएफ अकाउंट से जुड़े पेंशन अकाउंट का पैसा निकालने के लिए आपको Form10C भरकर जमा करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि 10 साल से कम नौकरी होने पर, आपको अपनी पेंशन निकालने (Pension Withdrawal Benefit) या अगली नौकरी में जुड़वाने (Pension Certificate) के विकल्प मिलते हैं। इसके नियमों के बारे में विस्तार से जानने के लिए देखें
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